मार्केट रेग्यूलेटर सेबी (SEBI) ने एक कंपनी के शेयरों (Stocks) में हेरा-फेरी करने के मामले में 19 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। ये धोखाधड़ी 2017-2018 में की गई थी और जांच के बाद इन लोगों पर 95 लाख रुपये का जुर्माना (Penalty) लगाया है हर व्यक्ति को 5 – 5 लाख रुपए भरना होगा।
45 दिन में भरना होगा जुर्माना
पीटीआई के मुताबिक, ग्लोबल इंफ्राटेक और फाइनेंस लिमिटेड (Global Infratech And Finance Limited) शेयरों में धोखाधड़ी की गई थी। जांच में हेरा-फेरी के दोषी पाए गए इन 19 व्यक्तियों को बाजार नियामक में 45 दिनों में जुर्माने की रकम भरने के आदेश दिए हैं।
इस कार्रवाई के बारे में जानकारी सेबी के बीते सप्ताह को जारी किए गए ऑर्डर से मिली है। इस ऑर्डर में नियामक ने मामले की जांच और जुर्माने के बारे में विस्तार से बताया गया है।
SEBI ने इस मामले में हरीशकुमार कांतिलाल पटेल, विशालकुमार कृष्णकांत बोरिशा, पारधी धीरूभाई खानाभाई, भाविन नटवरलाल पांचाल, अंकित जगदीशभाई पिथवा, केतन प्रवीणभाई पांचाल, प्रवीण कुमार और रमेशचंद्र छितुभाई पटेल सहित 19 दोषी व्यक्तियों में से प्रत्येक पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।