देश में पिज्जा, बर्गर खाने वालों की कमी नहीं है। जब मन करता है तो वह ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप की मदद से घर पर मंगवा लेते हैं। लेकिन जब आपका आर्डर फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी कैंसिल कर दे, आप काफी निराश हो जाते है। खासकर जब कंपनी एक निश्चित समय में आर्डर पहुचाने को कहती हो। पर ऐसे में कंपनी पर जुर्माना लग जाए तो यह आपके लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं होगा। दरअसल, चंडीगढ़ स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने जोमैटो पर कार्यवाही करते हुए 10000 हजार का जुर्माना लगाया है।
बात 2020 की है जब अजय शर्मा नाम के एक कस्टमर ने जोमैटो से एक पिज्जा आर्डर किया था। उस समय जोमैटो एक स्पेशल कैंपेन चला रहा था। जिसके तहत उसे एक निश्चित समय में ग्राहकों के घर पर आर्डर डिलीवर करना था। अजय शर्मा ने इस पिब्जा के लिए 287 रूपये चुकाये थे साथ उन्होंने इस डिलीवरी के लिए 10 रूपये स्टस्ट्र भी चुकाये थे। लेकिन कुछ कारणों के चलते कंपनी ने आर्डर को कैंसल कर दिया।
कंपनी की इतनी बड़ी लापरवाही की शिकायत कस्टमर ने दिल्ली कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में की थी। पर कोर्ट ने शिकायत को खारिज कर दिया। जिसके बाद कस्टमर ने चंडीगढ़ स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्रस रिड्रेसल में शिकायत की। जहां पर शिकायत स्वीकार कर ली गई। जिसके बाद कोर्ट ने कंम्पनी को कस्टमर को 10,000 हजार रूपये दिने का आदेश दिया।