वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर की गई याचिका का खारिज करते हुए हिन्दू पक्ष के हक में फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मामला 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता। यह केस सुनने लायक है।
जिला जज ने मुस्लिम पक्ष के आवेदन रूल 7 नियम 11 के आवेदन को खारिज करते हुए 22 सितंबर को सुनवाई करने को कहा है। इस मामले में 24 अगस्त को दोनों पक्ष की बहस पूरी हो गई थी।
इसके बाद वाराणसी के जिला जज एके विश्वेश ने 12 सितंबर यानी आज तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसले के दौरान जिला जज ने कुल 62 लोगों को कोर्ट रूम में मौजूद रहने की इजाजत दी थी।
वाराणसी जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेस ने 26 पेज के आदेश का निष्कर्ष लगभग 10 मिनट में पढ़ा। इस दौरान वाराणसी में हाई अलर्ट जारी किया गया था। साथ ही शहर भर में धारा 144 लागू कर दी गई थी।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना की मांग को लेकर दायर याचिका सुनवाई योग्य है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।